यूपी गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 09 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 5000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*
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बलरामपुर
*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
दिनांक-11.03.2014 को अभियुक्त द्वारा भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए जघन्य अपराध कारित करने पर वादी उ0नि0 श्री श्रीनाथ यादव द्वारा को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 270/2014 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम अमित यादव उर्फ शिवचरन यादव पुत्र कल्लू यादव नि0 पहलवारा थाना को0 नगर बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन *थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह यादव* थाना को0 नगर बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव , विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह एवं थाना- को0 नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/ गैंगेस्टर बलरामपुर द्वारा 3 (1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 09 वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।