चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का कारावास व 2000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
1 min readBalrampur
कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में- वादी श्री तेजेन्द्र प्रताप नि0 शिवपुरा थाना ललिया की तहरीरी सूचना कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की पल्सर मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 58 X 1720 घर से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0 152/2020 धारा 380, 411 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ,विवचेना के दौरान अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय पुत्र रामलुभावन नि0 पाण्डेय पुरवा लक्ष्मन पुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती प्रकाश में आया । दौराने विवेचना अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
अभियोग की विवेचना *उ0नि0 श्री जय प्रकाश यादव* द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *एपीओ श्री अनूप कुमार सिंह* एवं थाना ललिया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय को 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का कारावास व 2000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।