गैर-इरादतन हत्या के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा को 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 75000-75000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
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दिनांक- 08.02.2024
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी श्री शिव कुमार गुप्ता की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षीगण द्वारा वादी के पुत्र को लाठी, डन्डा से चोट पहुँचाकर बेहोश कर देना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर थाना को0 देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 153/22 धारा- 304 भा0द0वि0 बनाम 1. अनवर पुत्र इस्माइल 2. रफीक पुत्र हबीब 3.नफीस पुत्र शब्बीर 4. रामभवन उर्फ भवने पुत्र चतुर निवासी गण हरिहरगंज बाजार थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री मनीष कुमार मिश्रा थाना को0 देहात द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ ,जिला शासकीय अधिवक्ता ( Cri ) श्री कुलदीप सिंह एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1. अनवर पुत्र इस्माइल 2. रफीक पुत्र हबीब 3.नफीस पुत्र शब्बीर 4. रामभवन उर्फ भवने पुत्र चतुर को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 75000-75000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।