सामूहिक दुष्कर्म करने में दोषसिद्ध अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास तथा 55,000 रु का अर्थदंड ।
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बलरामपुर
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में थाना ललिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 55/2015 धारा-376डी ,506,504 भा0द0वि0 बनाम 1- पेशकार यादव पुत्र तिलकराम यादव 2. अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र मंगल वर्मा निवासीगण- दुन्दपुर H/O भरहापारा थाना ललिया जनपद बलरामपुर अभियोग की अभियोजन शाखा व *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में वादिनी के साथ दुष्कर्म करने में दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 55,000 रु का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।