हत्या के आरोपी को माननीय जिला सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 1 लाख रु0 का अर्थदण्ड
1 min readबलरामपुर
थाना तुलसीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 520/10 धारा- 302 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आशीष कुमार पाण्डेय उर्फ दद्दू पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय नि0 पन्नहवा मश0 सूरत सिंह थाना तुलसीपुर बलरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वादी रामनरेश पाण्डेय पुत्र पाटेश्वरी पन्नहवा मश0 सूरत सिंह के लड़के विवेक कुमार पाण्डेय उम्र 22 वर्ष को चाकू से मारकर जान से मारने के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना थानाध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव , जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 जिला सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा अन्तर्गत धारा- 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास व 01 लाख रु का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।